बारां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक विकास एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति के तहत बारां जिले के लिए लहसुन को चिन्हित उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि यह नीति 8 दिसंबर 2024 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
महाप्रबंधक वर्मा ने बताया कि नीति के तहत विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता केवल उन्हीं इकाईयों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो ओडीओपी पोर्टल पर पंजीकृत होंगी। इच्छुक उद्यमी एसएसओ पोर्टल पर ओडीओपी आइकन के माध्यम से आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकृत इकाइयों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं
महाप्रबंधक ने कहा कि मार्जिन मनी अनुदान- नवीन ओडीओपी उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक या अधिकतम 15 से 20 लाख रुपए तक का अनुदान।
विशेष श्रेणी के उद्यमियों (जैसे एससी, एसटी, महिलाएं, दिव्यांगजन एवं 35 वर्ष से कम आयु के युवा) को अतिरिक्त 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक एवं सॉफ्टवेयर अधिग्रहण पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान। गुणवत्ता मानकों के लिए कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की एकबारगी सहायता।
उन्होंने कहा कि राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों व प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु स्टॉल किराए पर 75 प्रतिशत तक या अधिकतम 2 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कमीशन शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) पर 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति (एक लाख रुपए प्रतिवर्ष, अधिकतम दो वर्षों तक) तथा केटलॉगिंग सेवाओं अथवा खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट निर्माण पर कुल लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
महाप्रबंधक ने कहा कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए शीघ्रता से ओडीओपी पोर्टल पर पंजीकरण कराएं तथा सरकारी सहायता प्राप्त कर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते